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    राज्य विश्वविद्यालय

    • राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।
    • मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।।
    • कुलपति का यह कर्तब्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।
    • कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे विश्वविद्यालय अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदान की जाय।

    राज्य विश्वविद्यालय

    क्र.स. विश्वविद्यालय कुलपति का नाम कार्यभार ग्रहण तिथि कार्यावधि की समाप्ति दूरभाष फैक्स
    1 कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल प्रो0 दीवान सिंह रावत 21.07.2023 20.07.2026 05942- 235068 05942-235576
    2 गो.ब.पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर डा0 मनमोहन सिंह चौहान 29.08.2022 28.08.2025 05944- 233333 05944-233500
    3 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार प्रो0 दिनेश चन्द्र शास्त्री 27.08.2022 26.08.2025 01334 – 250896 01334-250636
    4 दून विश्वविद्यालय, देहरादून डा0 सुरेखा डंगवाल 11.06.2024 10-06-2027** 0135 – 2533114 0135-2533115
    5 वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून डा0 ओंकार सिंह 19.07.2022 18.07.2025 0135 – 2770128, 2761709 0135-2533115
    6 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी 25.07.2022 24.07.2025** 05946 – 263014 09546-262032
    7 उत्तराखण्ड आर्युवेद विश्वविद्यालय, देहरादून प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी 24.11.2023 23.11.2026 0135- 2685138 0135- 2685138
    8 उत्तराखण्ड औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार डा0 परविन्दर कौशल 15.12.2022 14.12.2025 01348-226058 NA
    9 श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल प्रो0 एन0के0 जोशी 12.04.2023 11.04.2026 01376-254110 01376-254065
    10 हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून डा0 मदन लाल ब्रह्म भट्ट 04.03.2024 03.03.2029 0135-2723321 0135-2723323
    11 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय , अल्मोड़ा प्रो0 सतपाल सिंह विष्ट 23.09.2023 22.08.2026 NA NA

    **कार्यकाल तीन वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो।